गर्मी के मौसम में इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपको AC की हवा खाते खाते काम करने का मौका मिले। ट्रक ड्राइवरों को गर्मी के मौसम में राहत देने के उद्देश्य से अब ‘जनवरी 2018’ से बाजार में आने वाले ट्रकों के केबिन एयर कंडिशंड’ किए जाने का आदेश पारित किया गया है। ‘परिवहन मंत्रालय के इस आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2018 से बनने वाले हर ट्रक के केबिन में एयर कंडिशनिंग सिस्‍टम लगा होना अनिवार्य होगा। बिना एयर कंडीशनर के कोई भी ट्रक बाजार में न तो उतारा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। ट्रक के केबिन AIS-056 के अनुरूप तापमान को सही बनाए रखने के सिस्‍टम से युक्त होंगे।
सरकार ने मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों को सेंट्रल मोटर व्‍हीकल्‍स (12वां संशोधन) कानून, 2017 का नाम दिया गया है। इसके अनुसार, जिन वाहनों के सिर्फ चेसिस बेचे जाते हैं, निर्माताओं को उन वाहनों के केबिन में AIS-056 में परिभाषित तापमान को सही बनाए रखने के लिए उपयुक्‍त किट उपलब्ध कराना होगा।

केंद्र सरकार ने ट्रक ड्राइवरों की परेशानी को गंभीरता से समझते हुए ये फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि ट्रकों के केबिन का तापमान बाहर के तापमान से काफी ज्यादा गर्म होता है। जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में ड्राइवर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। सफर लम्बा होने की वजह से काफी लम्बे समय तक ट्रक चलाना पड़ता है, जिससे वह जल्दी थक भी जाते हैं और ऐसी स्थिति में थकान और गर्मी की वजह से उनको नींद आना काफी भारी पड़ सकता हैं। ड्राइवर्स का सोना उनकी और आम जनता की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता हैं। इसलिए सरकार इस बदलाव के जरिए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास कर रही है।

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