देश में आधार से जुड़े सभी फैसले लेने वाले प्राधिकरण UIDAI ने अप्रवासी भारतीय यानि एनआरआई को बड़ी राहत दी है। UIDAI ने अप्रवासी लोगों को उनके आधार को बैंक खातों और पैन कार्ड से जोड़ने को लेकर एक अहम फैसला लिया है। UIDAI ने कहा कि एनआरआई को अब बैंक खाते, पैन कार्ड और अन्य सेवाओं के लिए आधार लिंक करने की जरूरत नहीं होगी।

आपको बता दें कि UIDAI ने ये सुविधा सिर्फ एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को दी है। बाकी के लिए पहले की तरह नियम बरकरार है। एनआरआई से अलग बाकी सभी लोगों को बैंक खाते, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर समेत तमाम सेवाओं को आधार से लिंक कराना ही होगा।

सिर्फ इन्हें मिली है छूट

UIDAI ने भले ही एनआरआई को बैंक, पैन कार्ड समेत कई सेवाओं में आधार लिंक करवाने में छूट दी है, लेकिन प्राधिकरण ने इन मामलों से जुड़ी एजेंसियों को आदेश दिया है कि ऐसे व्यक्तियों की पुष्टि के लिए तुरंत एक मकैनिज्म तैयार करने को कहा है जिसकी मदद से ऐसे एनआरआई की पहचान हो सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये छूट सही लोगों को मिल रही है.

अनिवार्य है आधार लिंकिंग

UIDAI ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ध्यान रखना चाहिए कि दस्तावेज के रूप में आधार केवल उन लोगों से मांगा जा सकता है जो आधार अधिनियम के तहत पात्र हैं। ज्यादातर प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ओसीआई आधार नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। UIDAI ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि लाभ और सेवाओं के लिए आधार को जोड़ने या जमा करने संबंधी कानून आधार अधिनियम 2016 के अनुसार निवासियों के लिए लागू होते हैं।

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