चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए आचार संहिता के बाद भी मणिपुर में शुक्रवार की सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दो नहीं बल्कि आठ समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापनों को प्रकाशित करवाया था। जिसको मद्दे नजर रखते हुए चुनाव आयोग ने एक बेहद सख्त रुख अपनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित सामाचार पत्रों को दोषी माना है। बता दें कि 3 मार्च को राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बिना अनुमती लिए एक विज्ञापन को जारी किया था।

हालांकि इसके संदर्भ में चुनाव आयोग ने राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी से बात कर तत्काल इसपर रिपोर्ट मांगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं अखबारों के मालिको को निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण नोटिस जारी कर मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश दिया है।

नोटिस के माध्यम से आयोग ने फटकार लगाते हुए कहा कि 3 मार्च को न तो बीजेपी ने और न तो अखबारों के मालिको ने ऑनलाइन संस्करणों में जो चुनावी विज्ञापन दिए गए उसके लिए परमिशन ली थी। नोटिस के माध्यम से उन्होने बताया  कि 4 मार्च को कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं छपेगा जिसकी अनुमति आयोग ने नहीं दी हो। सभी चुनावी विज्ञापनों को छपवाने से पहले आयोग से पूर्व प्रमाणीकरण कराना होता हैं। गौरतलब हो कि मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज समाप्त हुआ।

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