सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनजीटी के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है जिसमें 24 नवंबर तक पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नया मार्ग खोलने के आदेश दिए गए थे। इसके साथ ही एनजीटी ने श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की संख्या को नियंत्रित करने का भी आदेश दिया था और पैदल यात्रा के लिए बनाए गए, नए मार्ग को 24 नवंबर तक खोलने के आदेश दिए थे। लेकिन एनजीटी के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया हैं कि इस नए मार्ग को इतनी जल्दी खोलना असंभव है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कहा-वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए पहले से ही दो रास्ते खुले हुए हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा तीसरे मार्ग का निर्माण कार्य भी जारी है। इसलिए 24 नवंबर तक इस नए मार्ग को खोलना संभव नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड की याचिका पर नोटिस जारी तो कर दिया है लेकिन कोर्ट ने एनजीटी के बाकी निर्देशों पर किसी भी प्रकार भी रोक नहीं लगाई है। इसलिए फरवरी के अंत तक मार्ग को खोला जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here