Supreme Court ने महिलाओं को Permanent Commission नहीं दिए जाने पर Army को लगाई फटकार

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Supreme Court के आदेश देने के बावजूद 72 महिलाओं को Permanent Commission न देने पर भारतीय सेना को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा की प्रथम दृष्टि में यह लग रहा है की कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है फिर भी हम एक मौका देते हैं की सेना अपनी गलती को सुधार ले।

वहीं इस मामले में सेना की तरफ से बताया गया की फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है। एक महिला का मामला विचाराधीन है जबकि बाकी महिलाओं को परमानेंट कमिशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है।

कोर्ट से फटकार के बाद केंद्र ने दिया महिला अधिकारियों को दिया परमानेंट कमीशन

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि बची हुई महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। केंद्र ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के कुछ समय बाद विचार करने के बाद किया।

इसके बाद आदेश जारी करते हुए कहा कि 11 महिलाओं समेत जिन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं दाखिल की है और वो सभी महिलाएं परमानेंट कमीशन के मानक के दायरे में आती हैं। उन सभी को 3 हफ्ते के भीतर परमानेंट कमीशन दिया जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमीशन देने में मानकों से समझौता न हो

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कहा कि हमारे पिछले आदेश का पालन में मानकों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों की तरफ से भी कहा गया की जो भी महिला 60 फीसदी मापदंड को पूरा करती हैं, उन्हें परमानेंट कमिशन दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के मामले पर दिए अपने फैसले में कहा था कि महिलाओं को परमानेंट कमिशन मिलना चाहिए, इस मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता।

दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कई महिलाओं को सेना ने परमानेंट कमिशन दिया है लेकिन कुछ महिलाओं को मेडिकल या अन्य तकनीकी वजह से परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया। उनमें से 72 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की है।

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