कोविड टीकाकरण को लेकर Supreme Court का बड़ा आदेश, कहा- जबरदस्ती न लगाएं वैक्सीन

शीर्ष अदालत ने केंद्र को एक नीति बनाने और व्यापक जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लागू करने का निर्देश दिया है।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड वैक्सीन शॉट लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई शर्तें, बिना टीकाकरण वाले लोगों की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना सही नहीं है और वर्तमान मौजूदा परिस्थितियों में इसे वापस लिया जाना चाहिए।

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केंद्र को जनता की भलाई के लिए नीति बनाने का निर्देश

वहीं शीर्ष अदालत ने केंद्र को एक नीति बनाने और व्यापक जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा कोविड टीकाकरण नीति को ‘अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना’ नहीं कहा जा सकता है।

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जैकब पुलियेल की याचिका पर Supreme Court में हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि जब तक संख्या कम है, हम सुझाव देते हैं कि आदेशों का पालन किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। बताते चलें कि अदालत ने जैकब पुलियेल द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें कोविड के टीकों और डेटा के जानकारी की मांग की गई थी।

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