Supreme Court On Elephant Death: हाथियों की मौत पर अदालत सख्त, केंद्र समेत 17 राज्यों को नोटिस

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Supreme Court On Elephant
Elephants (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

Supreme Court On Elephant Death: करंट लगने से हाथियों की होने वाली मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार और 17 राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। दरअसल देश भर में हाथियों की करंट से होने वाली मौत को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को सख़्ती से लागू करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है।

Supreme Court On Elephant Death: याचिका में क्या है?

Supreme Court On Elephant Death
SC questioned to High court

Supreme Court On Elephant Death: सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह देश की सच्चाई है कि देश भर में हाथी की मौत बिजली करंट से हो रही है। और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाथियों की अप्राकृतिक तरीके से करंट लगने से होने वाली मौत का आंकड़ा पेश करते हुए याचिका में कहा गया है कि हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन को कवर किया जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस NV Ramana के बेंच ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता में केंद्र और राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में एलिफेंट टास्क फोर्स द्वारा जारी किए रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है।

सबसे अधिक मौत कर्नाटक में

Supreme Court On Elephant Death

गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2009 और 2019 के बीच, पूरे भारत में 600 हाथियों की मौत बिजली के करंट से हुई है। जिनमें सबसे अधिक मौत कर्नाटक में 116 हुई थी। हाथियों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से “प्रोजेक्ट एलीफैंट” की शुरुआत की गयी थी।

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