Nupur Sharma पर SC की टिप्पणी के खिलाफ याचिका दायर, कहा- मिले फेयर ट्रायल का मौका

अजय गौतम ने संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आदेश जारी करने और उन्हें खतरों को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल का निर्देश देने के लिए सीजेआई को पत्र याचिका दिया है।

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Nupur Sharma Case
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Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या सहित देशभर में हुए हिंसा के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कड़ी आलोचना की। जिसके बाद सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी वापस लेने के लिए याचिका दायर की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को भेजी गई पत्र याचिका में, गौ महासभा के नेता अजय गौतम ने नूपुर शर्मा की रिट याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी को वापस लेने के आदेश के लिए अनुरोध किया है।

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Nupur Sharma: अजय गौतम ने की ये मांग

मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई याचिका में अजय गौतम ने अदालत से अनुरोध किया है कि नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अपनी टिप्पणियों को वापस लेने का आदेश जारी किया जाए, ताकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि न्यायमूर्ति कांत की टिप्पणियों को अनावश्यक घोषित किया जाना चाहिए।

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Nupur Sharma पर SC की टिप्पणी

अदालत ने फैसला नहीं किया कि नूपुर शर्मा दोषी हैं या नहीं: अजय गौतम

अजय गौतम ने संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आदेश जारी करने और उन्हें खतरों को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल का निर्देश देने के लिए सीजेआई को पत्र याचिका दिया है। इस मामले में अजय गौतम ने कहा कि यह चौंकाने वाला था कि न्यायाधीशों ने टिप्पणी की जब किसी भी जांच या किसी अदालत ने फैसला नहीं किया कि नूपुर शर्मा दोषी हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों सहित सभी को कानून के शासन का पालन करना चाहिए और कानून का शासन ऐसी टिप्पणियों की अनुमति नहीं देता है। यह कहते हुए कि हिंसा के लिए नूपुर शर्मा को दोष देना गलत है, उन्होंने कहा कि यह भारतीय न्यायपालिका के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है।

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