Supreme Court: चारा घोटाले के दो मामलों में जमानत के बावजूद लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, झारखंड सरकार ने फैसले को SC में दी चुनौती

Supreme Court: RJD नेता लालू यादव को चारा घोटाले के 2 मामलों में मिली जमानत को झारखंड सरकार की अपील पर ने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया।

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Supreme Court: RJD नेता लालू यादव को चारा घोटाले के 2 मामलों में मिली जमानत को झारखंड सरकार की अपील पर ने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दी है। इस फैसले को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुंनौती दी है। हालांकि एक अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के मामले में लालू यादव फिलहाल जेल में हैं।

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Supreme Court: हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया

झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव पहले ही सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं। लेकिन लालू यादव को दो मामलों में कुल मिलाकर 14 साल जेल में बिताने थे उन्होंने जेल में एक साल से भी कम समय बिताया है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने लालू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। झारखंड सरकार ने राजद नेता यादव को 2021 में दुमका कोषागार मामले और 2020 में चाईबासा कोषागार मामले में दी गई जमानत के खिलाफ अपील दायर की है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें पूर्व में बिहार के झारखंड के दुमका शहर में कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये निकालने का दोषी पाया गया था।

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Supreme Court:घोटाले के दौरान लालू मुख्‍मंत्री थे

दुमका कोषागार केस में 1991 और 1996 के बीच बिहार के पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा दुमका कोषागार से निकाला गया धन शामिल है, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे। चाईबासा कोषागार मामले में भी उन पर ऐसे ही आरोप हैं। इन मामलों में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

चारा घोटाला मामले में लालू यादव पर कुल 5 मुकदमे चल रहे हैं। 4 में उन्हें जमानत मिल गई थी लेकिन पांचवें में उन्हें दोषी ठहराया गया था।उन्हें पांच साल जेल और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। रांची की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से 139.35 करोड़ रुपये निकालने का दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई थी।

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