News Anchor Rohit Ranjan को मिली राहत! SC ने राज्यों को कठोर कार्रवाई करने से रोका…

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों को न्यूज एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से शुक्रवार को रोक दी।

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Rohit Ranjan को मिली राहत! SC ने राज्यों को न्यूज एंकर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोका…

न्यूज एंकर Rohit Ranjan के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में कई मामले दर्ज हैं। जिसपर आज यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जिस दौरान कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों को न्यूज एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से शुक्रवार को रोक दिया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में दिखाने के मामले में न्यूज एंकर के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) ने सभी प्राथमिकियों को एक साथ कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के जरिए केंद्र समेत कई पक्षों को नोटिस भी जारी किए।

Rohit Ranjan को मिली राहत

दरअसल, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बीच प्रतिवादी प्राधिकारी एक जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को उदयपुर हात्याकांड से जोड़कर दिखाने के मामले में न्यूज एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एफआईआर दर्ज करने से पहले न्यूज एंकर रोहित रंजन ने वीडियो प्रसारित होने के बाद माफी भी मांगी थी और इस समाचार कार्यक्रम को वापस ले लिया गया था।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी

Rohit Ranjan को मंगलवार जमानत पर रिहा कर दिया गया था

एक रिपोर्ट के मुताबिक बाते मंगलवार को छत्तीसगढ़ की पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में न्यूज एंकर रोहित रंजन को उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची लेकिन, उन्हें नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, न्यूज एंकर को मंगलवार की रात को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

रायपुर में प्राथमिकी IPC की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 467 (जालसाजी), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी) शामिल हैं।

न्यूज एंकर रोहित रंजन ने कथित अपराध के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

बताते चलें कि टीवी पर कार्यक्रम प्रसारित होने के एक दिन बाद न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपनी गलती के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर देखने के लिए माफी मांगी थी। जहां 1 जुलाई को राहुल गांधी का एक भ्रामक वीडियो प्रसारित किया गया था, जिसमें वायनाड में उनके कार्यालय पर एसएफआई हमले पर उनकी टिप्पणियों को उदयपुर में एक दर्जी की हत्या से जोड़ा गया था।

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