फोन टैपिंग मामले में Delhi High Court ने राजस्थान के सीएम Ashok Gehlot के OSD लोकेश शर्मा को दी राहत

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Ashok Gehlot
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राजस्थान के मुख्यमंत्री Ashok Gehlot के OSD लोकेश शर्मा को Delhi High Court ने शुक्रवार फोन टैपिंग के मामले में राहत दे दी। OSD लोकेश शर्मा को डर था केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हाइकोर्ट को बताया कि बिना कोर्ट के आदेश के आदेश के वह लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई कठोर करवाई नहीं करेगी।

OSD लोकेश शर्मा को डर है दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी

दरअसल फ़ोन टैपिंग मामले लोकेश शर्मा पर दिल्ली में FIR दर्ज है। उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट से लोकेश शर्मा बड़ी राहत मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले के अपने आदेश में कहा था कि शर्मा के खिलाफ दिल्ली में दर्ज FIR को लेकर उनके खिलाफ कोई भी करवाई कोर्ट के अगले आदेश तक नही होगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने गहलोत सरकार पर गैरकानूनी ढंग से विधायकों, मंत्रियों के फोन टैप करवाने और सभी की छवि को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई थी। जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीएम गहलोत के OSD के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत

शेखावत ने अपने FIR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया है।

नई दिल्ली में दर्ज करवाई गई इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सीएम गहलोत के OSD लोकेश शर्मा को तीसरी बार तलब किया था।

जबकि शर्मा व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर पुलिस के सामने पेश होने में असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 13 नवंबर को करेगा।

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