Raj Babbar को 2 साल की जेल, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

शिकायतकर्ता ने कहा कि बब्बर और उसके दोस्तों ने राणा और चुनाव कार्यकर्ता शिव कुमार सिंह को घेर लिया और उन पर चुनाव में हेरफेर करने का झूठा आरोप लगाया। शिकायत में आगे दावा किया गया है कि पोलिंग एजेंट के नाक और गले में चोट के साथ-साथ उसके होठों को भी नुकसान पहुंचा।

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Raj Babbar
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Raj Babbar: लखनऊ की विशेष अदालत ने 1996 से जुड़े एक मामले में पूर्व सांसद राज बब्बर को दो साल जेल की सजा सुनाई है। दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में आगरा में 1996 में दर्ज एक मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य राज बब्बर को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।

कृष्ण सिंह राणा ने Raj Babbar पर लगाया था आरोप

अदालत ने राज बब्बर पर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के अनुसार, राज बब्बर को सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने का दोषी ठहराया गया था। इससे पहले 1996 में तत्कालीन चुनाव अधिकारी कृष्ण सिंह राणा की शिकायत के आधार पर बब्बर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

Raj Babbar
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राणा ने 2 मई, 1996 को वज़ीरगंज पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि बब्बर, अरविंद यादव और अन्य लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान सुल्तान-ए-मदारिस स्कूल में मतदान केंद्र 192 में प्रवेश किया और राणा के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे बाहर करने से रोका।

23 सितंबर, 1996 को Raj Babbar के खिलाफ आरोप पत्र दायर

शिकायतकर्ता ने कहा कि बब्बर और उसके दोस्तों ने राणा और चुनाव कार्यकर्ता शिव कुमार सिंह को घेर लिया और उन पर चुनाव में हेरफेर करने का झूठा आरोप लगाया। शिकायत में आगे दावा किया गया है कि पोलिंग एजेंट के नाक और गले में चोट के साथ-साथ उसके होठों को भी नुकसान पहुंचा। राणा ने कहा कि मतदान केंद्र पर तैनात अन्य मतदान कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से वह बच गया। एक जांच के बाद, पुलिस ने 23 सितंबर, 1996 को बब्बर, यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने बब्बर और यादव को वारंट जारी किया क्योंकि उन्होंने समन की अवहेलना की थी।

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