RBI की Retail Direct Scheme और Integrated Ombudsman Scheme लॉन्च, आसान भाषा में समझें आखिर क्या हैं ये दोनों योजनाएं

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PM Narendra Modi
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दो ग्राहक-केंद्रित पहल – आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम (RBI Retail Direct Scheme) और रिजर्व बैंक – इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन योजना (RBI Integrated Ombudsman Scheme) शुरू की। इसके साथ ही भारत ने रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड बाजार खोल दिया है। पीएम मोदी ने कहा, “RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के साथ, देश में छोटे निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटी में निवेश का एक सुरक्षित माध्यम मिला है।” पीएम ने कहा कि आरबीआई की दो ग्राहक-केंद्रित पहल से निवेश के रास्ते बढ़ेंगे, पूंजी की बाजार तक पहुंच आसान होगी।

योजना के वर्चुअल लॉन्च के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री के अनुसार, दोनों योजनाएं देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेंगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच आसान और अधिक सुरक्षित बनाएंगी। दास ने दो योजनाओं के शुभारंभ के दौरान कहा, “आरबीआई अपनी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक और इनोवेशन का लाभ उठा रहा है। आरबीआई की विकासात्मक भूमिका वित्तीय समावेशन को और गहरा करने और जन केंद्रित पहल करने पर केंद्रित है।”

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम

इस योजना के माध्यम से, एक रिटेल निवेशक को सरकारी सिक्योरिटी बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। यह योजना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटी में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, “निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपने सरकारी सिक्योरिटी खाते को मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।”

आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम

इससे आरबीआई की रेगुलेटेड संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने में मदद मिलेगी। आईटी क्षेत्राधिकार की सीमाओं के साथ-साथ शिकायतों के सीमित आधार को भी समाप्त कर देगा। पीएमओ के अनुसार, यह योजना ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ पर आधारित है।

बैंक ग्राहक शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और एक ईमेल पते के माध्यम से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी होगा जो शिकायत निवारण पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।

अब, ग्राहको एक जगह पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे, दस्तावेज़ जमा कर सकेंगे, चीजों को ट्रैक कर सकेंगे और फीडबैक दे सकेंगे। इस योजना के तहत, एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर होगा जो शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा। बैंकों के ग्राहकों और आम लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री होगा।

जिन शिकायतों को ओम्बड्समैन योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, उन पर कस्टमर एजुकेशन और सिक्योरिटी सेल (सीईपीसी) द्वारा ध्यान देना जारी रखा जाएगा, जो आरबीआई के 30 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित हैं।

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