बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

बैठक में पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में संपत्ति के रजिस्ट्री शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया गया। अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे में कोई शुल्क नहीं लगेगा।

नाममात्र के रूप से मात्र 100 रुपये लगेगा, जिसमें 50 रुपये स्टांप ड्यूटी और 50 रुपये निबंधन शुल्क यानी कुल 100 रुपये देकर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा।

बता दें कि पहले पैतृक संपत्ति पर कुल पांच फीसदी स्टांप शुल्क लगता था। निबंधन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि इस फैसले से अब जमीन संबंधी झगडे़ कम होंगे। जमीन विवाद में लाठी चलना बंद हो जाएगा।

बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार ने ऐसा सुझाव दिया था।

नीतीश कैबिनेट के अन्य फैसलों में ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है।नोटिफिकेशन के 60 दिन के बाद प्लास्टिक के इस्तेमाल करने और बेचने पर जुर्माना लगेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here