Lok Sabha: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री Smriti Irani ने Lok Sabha में Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill पेश किया। इस बिल को लेकर AIMIM सांसद Asaduddin Owaisi ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘‘सरकार 18 साल की लड़कियों के स्वतंत्रता के अधिकार को घटा रही है। अगर 18 साल की लड़की देश का PM और CM चुन सकती है तो अपना जीवनसाथी क्यों नहीं ? आप लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप की इजाज़त तो दे रहे हैं।”
बता दें कि Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill को लेकर Owaisi के अलावा Congress के Adhir Ranjan Chowdhury, Gaurav Gogoi, Trinamool Congress के Saugata Roy समेत कई विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई है।
Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill से होगा कई कानूनों में संशोधन
कैबिनेट ने पिछले हफ्ते केंद्र द्वारा महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मंगलवार को विधेयक को पारित करने के लिए संसद में पेश किया गया है, यदि यह बिल पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष हो जाएगी।
आज Lok Sabha में पेश किया गया Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill विवाह की उम्र को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों जैसे Child Marriage Prohibition Act, 2006, Special Marriage Act और Hindu Marriage Act, 1955 में संशोधन करेगा। Lok Sabha में स्मृति ईरानी ने कहा, ”हमारे देश में महिलाओं की समानता को शादी की उम्र में भी देखा जाना चाहिए। विभिन्न धर्मों के विभिन्न विवाह कानूनों का आह्वान करते हुए, मैं संशोधन विधेयक पेश करती हूं।”
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