Gyanvapi Masjid Case In Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद मामला, CJI ने कहा, “मामले पर जल्द होगी सुनवाई”

Gyanvapi Masjid Case In Supreme Court: वाराणासी कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर आदेश जारी किए जाने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है।

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Gyanvapi Masjid Case In Supreme Court: ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब इस मामले की पूरी जांच-पड़ताल और फैसला CJI N.V Ramana के अनुसार होगी। मस्जिद समिति की ओर से मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया है। हालांकि, कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है।

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Gyanvapi Masjid Case In Supreme Court: “यथास्थिति बनाए रखने का आदेश हो जारी”

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। मस्जिद समिति का कहना है कि सर्वेक्षण पर रोक लगाई जाए। इसके लिए समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा, “हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश जारी किया जा चुका है। आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले की सुनवाई आज ही की जाए।

दरअसल, मस्जिद समिति ने CJI की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणासी कोर्ट के फैसले को रोकने की मांग की है। सीनियर वकील हुजेफा अहमदी का कहना है कि सुनवाई न भी हो लेकिन मामले की यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश ही जारी कर दिया जाए।

CJI NV Ramana
CJI N.V Ramana

Gyanvapi Masjid Case In Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट जल्द कार्रवाई करने को तैयार

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से की गई मांग को लेकर CJI Ramana ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं पढ़ा है, बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देने से भी मना कर दिया गया है लेकिन कोर्ट की ओर से कहा गया है कि मामले की सुनवाई जल्द ही होगी।

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Gyanvapi Masjid Case In Supreme Court: 17 मई से पहले हो सर्वे

वाराणासी कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल कुमार और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बना दिया है। अब सर्वे के दौरान यह तीनों कमिश्नर वहां पर मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने सर्वे कर 17 मई को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है।

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