महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख काफी समय से 100 करोड़ वसूली का दर्द झेल रहे हैं। इस दर्द से वे उबर नहीं पाए थे कि प्रवर्तन निदेशायल देशमुख के पीछे पड़ गया। हाल ही में देशमुख के घर छापेमारी भी हुई थी। अब ईडी ने समन जारी किया है। ईडी के समन से परेशान अनिल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि ईडी को कहिए की कड़ी कार्रवाई न करें।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को समन भेजा है। ईडी ने 5 जुलाई को उनको पूछताछ के लिए तलब किया है। मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है। पिता के साथ पुत्र ऋषिकेश देशमुख भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त है। ईडी ने देशमुख के वरिस को भी समन जारी किया है। ऋषिकेश को छह जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख को तीसरी बार समन भेजा है। 

गौरतलब है कि ईडी अनिल देशमुख को दो बार समन जारी कर चुकी है। पर अनिल देशमुख पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। पहले दोनों समन के जवाब में अनिल देशमुख ने अपनी उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की थी। उन्होंने ईडी से कहा था कि वह वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन ईडी ने उनकी गुहार अनसुनी करते हुए तीसरी बार समन भेजा था। अब इसके जवाब में अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए हैं।

दरअसल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की कुछ छड़ बरामद हुई थी। जांच में खुलासा हुआ था कि, यह कांड करने वाला मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच का अधिकारी सचिन वाजे ही था। इसके बाद वाजे को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय बाद वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया और पूछताछ करने लगी। इस बीच परमबीर का ट्रांसफर हुआ। अपने ट्रांसफर से नाराज परमबीर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिख, अनिल देशमुख पर जबरन वाजे से वसूली का आरोप लगाया था। इस खते के बाद मुंबई की राजनीति में आया भुचाल शांत नहीं हुआ है।

सभी आरोपों को देशमुख और एनसीपी नेता शरद पवार खारिज करते रहे। मामले को फंसता देख परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह कर परमबीर सिंह की याचिका खारिज कर दी कि, आप पहले हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट से परमबीर सिंह की जीत हुई, कोर्ट ने मामले को सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान अनिल देशमुख ने कहा था कि, कोर्ट ने मेरे खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अब मैं इस पद के लायक नहीं हूं।

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