Defence Ministry ने पारिवारिक पेंशन नियमों में किया बदलाव, इन्हें मिलेगा फायदा

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Pension Scheme
रक्षा मंत्रालय ( Defence Ministry) ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों (Mentally or Physically Handicapped Children) और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन नियमों (Family Pension Rules) में बदलाव किया है।

रक्षा मंत्रालय ( Defence Ministry) ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों (Mentally or Physically Handicapped Children) और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन नियमों (Family Pension Rules) में बदलाव किया है। फिलहाल विकलांग बच्चा या मृतक पेंशनभोगी का भाई-बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, अगर उनकी आय महंगाई भत्ता घटक के साथ 9,000 रुपए से अधिक नहीं है।

मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक तौर पर अक्षम बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, जो उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 30 फीसदी है। पेंशन के साथ साथ इसमें मंहगाई राहत भी शामिल है। बता दें कि ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से लागू होगा।

वर्तमान में विकलांग बच्चे / भाई परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि उनकी कुल मासिक आय पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से 9,000 रुपए से अधिक नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह (Dr. Jitendra Singh, Union Minister of State for Science and Technology, Independent Charge) ने कहा कि किसी भी दिवंगत सरकारी कर्मचारी पेंशन पाने वालों के दिव्यांग बच्चों को फैमिली पेंशन में विशेष बढ़ोतरी की जाएगी।

 सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों के सम्मान और उनकी देखभाल पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दिव्यांगों बच्चों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उन्हें अधिक पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल चाहिए। फैमिली पेंशन में पात्रता परिवार के अन्य सदस्यों के मुकाबले दिव्यांग बच्चे या भाई बहन के मामले में लागू नहीं हो सकता।

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