सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा नीट के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के नतीजे पर लगी रोक को हटा दिया है और सीबीएसई को आदेश दिया है कि वह जल्द रिजल्ट की घोषणा करके काउंसलिंग शुरू करे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि नीट के नतीजे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टेत लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 26 जून तक नतीजे घोषित करने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाई थी। तीन हफ्ते पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून को घोषित होने वाले रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इस रोक का असर 12 लाख कैंडिडेंट्स पर पड़ा है। करीब साढ़े दस लाख छात्रों ने हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं में परीक्षा दी थी तो करीब 1.5 लाख छात्रों ने क्षेत्रीय भाषा के जरिए इस परीक्षा में शामिल हुए थे।

CBSE Soon Declare NEET Examination result: Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई द्वारा दायर याचिका से संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी हाईकोर्ट को निर्देष दिया है कि इस मसले पर याचिका की सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यिमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा कि वह रिजल्टी जारी करे और काउंसलिंग शुरू करे। इसके बाद बताया जा रहा है कि बोर्ड 10 दिन के अंदर रिजल्ट  जारी कर सकता है।

इस साल NEET की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी 8 क्षेत्रीय भाषाओं में हुई थी। जिसमें असमी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नअड़, ओड़िया, तमिल और तेलुगू शामिल हैं। इसी दौरान मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में पूछे गए सवाल अंग्रेजी भाषा के प्रश्नपत्र के मुकाबले ज्यादा आसान थे। वहीं, गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर कहा गया था कि गुजराती में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले मुश्किल थे। इसी के मद्देनजर मद्रास हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी थी। वहीं सीबीएसई ने इस मामले में कहा था कि सभी पेपरों को मॉडरेटरों ने तय करके एक ही लेवल का निकाला था। बोर्ड का कहना है कि सभी भाषाओं में पेपर का लेवल एक जैसा ही था।

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