Amazon कड़ी पत्ता बताकर बेच रहा था गांजा, CAIT ने NCB को मामला सौंपने की मांग की

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Manoj Kumar Singh, SP Bhind के नेतृत्व में amazon पर गांजा की बिक्री के रैकेट का खुलासा हुआ है। CAIT ने मांग कि है कि इस मुद्दे को NCB को सौंपना चाहिए।

मध्य प्रदेश, भिंड के एसपी मनोज कुमार सिंह (Manoj Kumar Singh, SP Bhind) के नेतृत्व में अमेजन के ई-कॉमर्स पोर्टल (Amazon E Commerce Portal) पर गांजा की बिक्री के रैकेट का खुलासा किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने मांग कि है कि इस मुद्दे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) को सौंपना चाहिए। कैट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Chouhan) से आग्रह किया है कि इस बेहद गंभीर मामले को हल्के में न लिया जाए और इस पर तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाए।

कैट का कहना है कि इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इसी तरह अवैध हथियार या अन्य अवैध गतिविधियां भी पोर्टल के द्वारा संचालित की जा सकती हैं। कैट ने आगे कहा कि एमपी पुलिस ने ग्वालियर के अमेजन गोदाम में छापेमारी के दौरान मारिजुआना (Marijuana) के 380 से अधिक पैकेट जब्त की, जिसे कड़ी पत्ते के रूप में बेचा जाता था।

कैट ने इस मामले में गिरफ्तारी की मांग की

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भारतिया एवं महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से एनडीपीएस अधिनियम और आईपीसी के तहत अमेजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भारत में अमेजन के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से 1 करोड़ रुपये से अधिक के गांजे की बिक्री और उस पर 66% (यानी 66 लाख रुपये से अधिक) का कमीशन अर्जित करके अमेजन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) का उल्लंघन किया है जो कहता है कि उत्पादन करने वाला, निर्माण करने वाला, रखने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, आयात करने वाला, अंतरराज्यीय- निर्यात या भांग का उपयोग दंडनीय अपराध है।

अमेजन को धारा 20 (ii) (सी) के तहत दंडित किया जाना चाहिए

भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए जैसा कि आर्यन खान के मामले में एनसीबी ने किया है। इस मामले में अमेजन ने न केवल प्रतिबंधित दवा की व्यावसायिक मात्रा की बिक्री के लिए अपने पोर्टल के उपयोग को अनुमति दी है, बल्कि इस बिक्री में सक्रिय रूप से भाग लिया है और इस पर भारी लाभ भी अर्जित किया है। बिक्री मूल्य का 66% अमेजन ने रखा और उसके शीर्ष प्रबंधन को धारा 20 (ii) (सी) के तहत दंडित किया जाना चाहिए। इस मामले में दस साल तक के कारावास का प्रावधान है, लेकिन यह बीस साल तक बढ़ सकता है और वो जुर्माना भी भरना पड़ सरता है।

ड्रग पेडलर की भूमिका में है अमेजन

भरतिया ने अमेजन के वरिष्ठ प्रबंधन को गिरफ्तार करने की मांग की है, जिन्होंने गांजा की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में मदद की है, उन्होंने एक ड्रग पेडलर के रूप में काम किया है। यह बहुत दुखद है कि अमेजन हमारे देश के कानून के प्रति बहुत कम सम्मान रखता है। भारत में उनके संचालन की नींव फेमा और एफडीआई नीति के उल्लंघन पर बनी है, जिसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच की जा रही है। अब, वे हमारे देश के युवाओं को बिगाड़ने के लिए ड्रग पेडलिंग के जघन्य अपराध में भी लिप्त पाए गए हैं। सरकार को इस मामले पर तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ।

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