Bengaluru Serial Blast : Supreme Court ने आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की याचिका को किया खारिज, केस ट्रांसफर की थी मांग

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Supreme Court ने Bengaluru Serial Blast मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की याचिका को किया खारिज़ कर दिया है। आरोपी मदनी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि बेंगलुरू में निगरानी में रहने के बजाय मदनी को उनके गृह राज्य केरल मे रहने की इजाजत दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि बेंगलुरू में रहने की अनुमति के लिए लगाई गई शर्तों पर ही केरल में रहने की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे केरल के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेता अब्दुल नजीर मदनी को एक खतरनाक आदमी बताया था।

कोर्ट ने मदनी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अप्रैल में यह टिप्पणी की थी। पीडीपी नेता ने केरल जाने देने और मामले में सुनवाई पूरी होने तक वहीं रहने की अनुमति मांगी थी। जुलाई 2008 में बेंगलुरु को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में मदनी एक आरोपी है। इस घटना में दो लोग मारे गये थे और 20 अन्य घायल हो गये थे।

पुलिस ने 32 आरोपियों की पहचान की थी

जुलाई 2008 में, बेंगलुरु में सिलसिलेवार बम धमाके की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कम तीव्रता वाले सात बम विस्फोट हुए। शहर की पुलिस ने 32 आरोपियों की पहचान की थी, जिनमें से 22 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच अब भी जारी है। इस पूरे प्रकरण में शोएब की अहम भूमिका थी और साल 2008 यानी पिछले बारह साल से वह फरार था। निरंतर प्रयासों के बाद राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से शोएब को आखिरकार गिरफ्तार किया गया।

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