Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को गैंग्स्टर एक्ट में सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याची अधिवक्ता राम प्रताप यादव का कहना था कि याची को एक केस के गैंग चार्ट के आधार पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत फंसाया गया है। वह 12 फरवरी 21 से जेल में बंद है। अपर सत्र न्यायालय ने 15 जून 21 को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
Allahabad High Court: गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज थी एफआईआर
याची के खिलाफ आजमगढ़ के दीदारगंज थाने में गैंग्स्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची ने अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। वर्ष 2009 के बाद कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया गया है।वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है। 68 साल की उम्र में कई बीमारियों से परेशान है। उसे जमानत दी गई तो शर्तों का पालन करेगा।
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