Allahabad High Court: विवादित सवालों के हल निकालने तक UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार पर लगी रोक, आयोग ने मांगा 15 दिन का समय

Allahabad High Court ने UPHESC को विवादित आंसर की के मामले को सुलझाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।

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Allahabad High Court
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Allahabad High Court ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPHESC) के सहायक प्रोफेसर विधि भर्ती के विवादित सवालों को सुधारने के मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने आयोग को कुछ समय की छूट दी है। आदेशानुसार UPHESC के पास आंसर-की के विवाद को सुलझाने के लिए 15 दिन का समय है।

भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर लगी रोक

UPHESC की ओर से वकील ने सवालों पर विवाद का हल निकालने के लिए कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है। साथ ही कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि जब तक आयोग विवादित आंसर-की का हल नहीं कर लेता तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि जब तक यह विवाद नहीं सुलझता तब तक साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

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Allahabad High Court की अनुमति से होगा साक्षात्कार

आयोग की ओर से वकील ने यह भी कहा है कि साक्षात्कार का आयोजन कोर्ट के आदेश के बाद ही किया जाएगा। कुछ सवालों को लेकर दाखिल याचिका पर आयोग के वकील ने कहा कि पूरे प्रकरण पर आयोग विचार कर रहा है और जल्द ही कोई हल निकाला जाएगा।

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6 मई को होगी सुनवाई

Allahabad High Court ने याचिका को सुनवाई के लिए आयोग को 6 मई तक का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा लिया गया है। दरअसल, इलाहाबाद कोर्ट में यह याचिका निवेश‌ चौधरी व 3 अन्य लोगों द्वारा दाखिल की गई थी।

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