पूर्वोत्तर में AFSPA को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अमित शाह बोले-ऐतिहासिक दिन!

क्या है अफस्पा ?

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AFSPA In Northeast: पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
AFSPA In Northeast: पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

AFSPA In Northeast:अफस्पा यानी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, असम और मणिपुर में इस अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, या AFSPA के तहत घोषित “अशांत क्षेत्रों” के अधिकार क्षेत्र को कम करने का फैसला किया है।

AFSPA In Northeast:गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
AFSPA In Northeast:गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

AFSPA In Northeast:सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण लिया गया फैसला-शाह

अमित शाह ने इस अधिनियम को लेकर कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के कारण लिया गया है। अपने ट्वीट में गृह मंत्री ने लिखा,”पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन! पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक बार फिर AFSPA के तहत नगालैंड, असम और मणिपुर में अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। यह निर्णय उत्तर-पूर्व में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के कारण लिया गया है।”

अमित शाह ने अपने ट्वीट में आगे कहा, “भारत के इतिहास में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा, शांति और विकास को प्राथमिकता दी। इसी का परिणाम है कि आज यह क्षेत्र तेजी से शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।”

गृह मंत्री ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
“उत्तर पूर्व के लोगों के जीवन में यह सकारात्मक बदलाव लाने और इस क्षेत्र को शेष भारत के दिलों से जोड़ने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के हमारे बहनों और भाइयों को बहुत-बहुत बधाई।”

क्या है अफस्पा ?
अफस्पा (AFSPA) अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने पर गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत एक क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

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