Cryptocurrency एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर UPI सेवाओं पर रोक लगाने के मामले में Delhi HC ने RBI समेत कई को जारी किया नोटिस

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Delhi High Court
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Cryptocurrency एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीरएक्स पर UPI सेवाओं को ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद Delhi High Court ने RBI, SBI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को नोटिस जारी किया है।

लॉ स्टूडेंट अर्णव ने अपनी याचिका में कहा है कि wazirX पर UPI भुगतान को अवरुद्ध करना सुप्रीम कोर्ट के मार्च 20 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें बैंकों को Cryptocurrency से जुड़े लेनदेन में सौदा करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा UPI भुगतान रोकना का फैसला मई 2021 के RBI के एक सर्कुलर और NPCI द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के भी खिलाफ भी है, जिसमें कहा गया था कि वह क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

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Cryptocurrency : wazirX का यूज 1 करोड़ लोग करते हैं

याचिका में कहा गया है कि वजीरएक्स का इस्तेमाल करीब 1 करोड़ लोग करते हैं। वजीरएक्स के खाते में पैसा जमा करने के लिए यह प्लेटफॉर्म बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, वॉलेट ट्रांसफर, UPI आदि के विकल्प उपलब्ध कराता है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।

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