Allahabad High Court ने मकान खाली कराए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री Keshav Prasad Maurya को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के जज मनोज कुमार गुप्ता और जज ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया है।
आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्य ने दबंगई से मकान हड़पने की कोशिश की
कोर्ट में दाखिल विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बेहद संगीन आरोप लगाए गये हैं।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कहने पर विष्णु मूर्ति त्रिपाठी के कालिंदीपुरम कालोनी के मकान पर कुंती देवी नामक महिला को जबरिया कब्जा दिलवा दिया।
जबकि याचिकाकर्ता ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। जिसके साक्ष्य में मकान के खरीद के पेपर भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सौंपे।
केशव मौर्य ने मकान पर कब्जे के लिए एसएसपी प्रयाजराज को पत्र लिखा
याचिकाकर्ता विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखा है।
डिप्टी सीएम के पत्र में विष्णु मूर्ति त्रिपाठी के मकान को अपना बताया गया है और उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाने को लेकर व्यापक तरीके से निर्देश दिया गया है।
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