Kulbhushan Jadhav को मिला अपील करने का अधिकार, Pakistan की संसद ने विधेयक किया पारित

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Kulbhushan Sudhir Yadav
Kulbhushan Jadhav

Kulbhushan Jadhav विधेयक सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में मंजूरी दे दी गई है। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच जाधव को अपील करने का अधिकार दिया गया। आज एक संयुक्त बैठक में, पाकिस्तान की संसद ने 50 वर्षीय कुलभूषण जाधव से जुड़ा एक विधेयक पारित किया। मालूम हो कि रिटायर भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

ICJ के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार है

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के निर्णय के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार है। ICJ के फैसले ने पाकिस्तानी संसद को “प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार” करने का निर्देश दिया था। 2020 में, इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद कुलभूषण जाधव के मामले में ICJ के फैसले के मद्देनजर नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया था।

भारत ने खटखटाया था ICJ का दरवाजा

पिछले साल 20 मई को ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020’ अधिनियमित किया गया था। इससे पहले भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस से इनकार करने और मौत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। ICJ ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा की “प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार” करना चाहिए और बिना किसी देरी के जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करना चाहिए।

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