Supreme Court ने हुसैन सागर झील में मूर्ति विसर्जन की दी अनुमति दे दी है। हैदराबाद में हुसैन सागर झील में गणेश मूर्ति के विसर्जन के मामलें को लेकर Supreme Court ने Telangana High Court के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस साल हुसैन सागर झील में मूर्ति विसर्जन की इजाज़त दे दी है। Supreme Court ने हुसैन सागर झील में मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशो को अगले साल से लागू किए जाने का आदेश दिया।
Court ने मूर्ति विसर्जन के बाद उसे तत्काल हटाने का भी दिया निर्देश
मूर्ति विसर्जन की इजाज़त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मूर्तियों को विसर्जन के बाद क्रेन से तत्काल हटा दिया जाएगा और ठोस कचरे वाले स्थान पर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए। CJI ने इस मामले पर सरकारी कार्रवाई से भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम अंतिम क्षण में निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने कहा क्या क्या लाखों को इस झील या टैंक झील या दूसरी झील के बारे में निर्देश देना संभव है?
CJI ने यह भी कहा कि मैं भी हुसैन सागर झील के प्रदूषण के बारे में जानता हूं। वहां पीने के पानी की समस्या है और झील को सुंदर बनाने और उसे बनाए रखने में काफी समस्याएं भी हैं। CJI ने HMC से कहा कि आप यह जानते हैं कि हर साल ऐसा ही होता है तो इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए?
दरअसल हैदराबाद मुन्सिपल कारपोरेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तेलंगाना हाई कोर्ट को चुनोती दी गई थी। जिसमे हाई कोर्ट ने POP की बनी गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगा दी थी।
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