Delhi High Court ने कल बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए UIDAI, RBI और Google India Digital Services Private Limited को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। Abhijit Mishra के द्वारा दाखिल याचिका में आधार कार्ड की जानकारी अनधिकृत रूप से थर्ड पार्टी की पहुंच से रोकने की मांग की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि Google Pay भारतीय संविधान के अनुछेद 21 और आधार अधिनियम 2016 (Aadhaar Act 2016), निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payments and Settlement Systems Act 2007) और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (Banking Regulations Act 1949) का उल्लंघन करता है।
Google Pay के पास आधार आधार कार्ड और बैंकिंग लेन देन की Details है : याचिकाकर्ता
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल (DN Patel) और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह (Jyoti Singh) की पीठ अभिजीत मिश्रा की याचिका की सुनवाई कर रहे थे, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि Google Pay की पहुंच भारतीय नागरिकों के आधार कार्ड और बैंकिंग लेन देन की जानकारी और Storage तक है।
याचिका में कहा गया कि भुगतान और लेनदेन का व्यवसाय करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तत्वावधान में Google Pay के पास लाइसेंस नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार भुगतान के व्यवसाय का संचालन और लेनदेन को करने के लिए Google Pay को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तत्वावधान में एक बैंक / सहकारी बैंक / वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
Google Play निजता का उल्लंघन करता है
याचिका में Google Play के नियम और शर्तों के बारे में बताया किया कि एंड्रॉइड ऐप स्टोर Users की आधार कार्ड और बैंक खाते की Details Collect, Store और Share करता है और इसके लिए पीठ से निजता का उल्लंघन को लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अपील की। अदालत अब UIDAI को आधार अधिनियम 2016 की धारा 29, धारा 38 और धारा 43 के उल्लंघन के तहत नागरिकों की आधार जानकारी एकत्र करने, संग्रहीत करने और उपयोग करने के लिए Google Pay के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देगी।
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