Bihar के CM Nitish Kumar ने शराब पीने वालों को बताया “महापापी”, बोले- मैं उन्हें नहीं मानता भारतीय

बुधवार को विधानसभा में बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2022 पारित हो गया है और अब इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है।

0
284
11 Children Hostage in Kashmir: बिहार के 11 बच्चे कश्मीर में बनाए बंधक, बिहार सरकार ने छुड़ाने के लिए भेजी टीम

Bihar News: बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2022 की चर्चा के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने शराब पीने वालों को “महापापी” कहा है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश ने कहा कि अगर वे राष्ट्रपिता बापू (महात्मा गांधी) के आदर्शों का पालन नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें भारतीय नहीं मानता। जो लोग बापू की नहीं सुनते हैं वे “महापापी और महायोग हैं। बता दें कि कल यह बिल बिहार विधानसभा में पास हो गया है।

%E0%A4%BF%E2%80%8D%E2%80%8D%E0%A4%BFNitish Kumar

1 करोड़ 74 लाख लोगों ने शराब पीना बंद किया: Nitish Kumar

शराबबंदी की सफलता बताते हुए सीएम Nitish Kumar ने कहा, ”बिहार सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्‍य में 2018 तक 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया था। सरकारें इसके द्वारा होनी वाली आय के कारण शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जो शराब पर पैसा बर्बाद करता है, वो शराब पीना बंद कर देता है, तो वह उस पैसे का उपयोग अपने घरवालों पर करेगा।”

बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2022 हुआ पारित

बुधवार को विधानसभा में बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2022 पारित हो गया है और अब इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। इस संशोधन में पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान रहेगा यानी मजिस्ट्रेट के पास जुर्माना जमा करने के बाद अपराधी को छोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं होगा, तो उसे एक महीने के लिए जेल में बंद किया जा सकता है।

Nitish Kumar

साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि जब किसी अपराधी को पुलिस द्वारा शराब बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से उसने शराब प्राप्त की थी। यदि कोई युवक बार-बार शराब पीकर पकड़ा जाता है तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ना ही उसे एक महीने की जेल होगी, बल्कि इस तरह की परिस्थिति में उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस तरह के मामलों में सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी।

Nitish Kumar

यह भी पढ़ें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here