Delhi Excise Policy: आरोपी शरद चंद्र रेड्डी को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, इतने दिनों तक रहेंगे जेल से बाहर

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Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी (Sharad Chandra Reddy) को कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने शरद चंद्र रेड्डी को शर्तो के साथ 14 दिन की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि कथित आरोपी शरद रेड्डी की दादी का निधन हो गया है। जिसके चलते उन्होंने कोर्ट से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने जायज बताते हुए उन्हें जमानत दी है।

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Delhi Excise Policy: 10 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे शरद चंद्र रेड्डी

बता दें कि शरद चंद्र रेडी हैदराबाद में स्थित अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के टॉप एग्जीक्यूटिव और पूर्व डायरेक्टर है। उन्हें ED ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उनके साथ ही एक और आरोपी बिनॉय बाबू को गिरफ्तार किया गया था। बिनॉय बाबू अंतरराष्ट्रीय शराब ब्रांड से जुड़े हुए हैं। शरद चंद्र रेड्डी को कथित तौर पर आप राजनेताओं से लिंक होने और घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी है।

दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर कई बार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास और कार्यालय पर छापेमारी हो गई है। इतनी ही नहीं ED द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है।

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