आम्रपाली फ्लैट के खरीदारों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 फरवरी) को सुनवाई की और आम्रपाली बिल्डर को चेतानवी दी कि अगर आप वक्त पर काम पूरा नहीं कर पाए तो आप जेल भेज दिए जांएगे। आम्रपाली ग्रुप ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्माणाधीन फ़्लैट को लेकर सूची दी। आम्रपाली बिल्डर ने इसमें बताया है किन किन फ्लैट्स का काम कब तक पूरा हो जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सूची मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लैजर पार्क प्रोजेक्ट में 19 टावर पूरे करने के लिए निर्माण शुरु कर पूरा करने की इजाजत दे दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1665 फ्लैट जल्द से जल्द तैयार करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 13 डवलपर्स से साझेदारी करने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने सात मार्च तक आम्रपाली को कोर्ट में इसके लिए अंडरटेकिंग दाखिल करने को कहा है कि वो किस तरह से काम को पूरा करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वो खुद इस पर नजर रखेगा और 27 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी प्रोजेक्ट पर सुनवाई 15 मार्च को होगी।

आम्रपाली की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ब्योरे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उसके 10 प्रोजेक्ट में 10,647 फ्लैटों में से 980 फ्लैट 3 से 6 महीने में, 2085 फ्लैट 6 से 9 महीने के बीच, 3130 फ्लैट 9 से 12 महीने में और 4452 फ्लैट 12 से 15 महीने में तैयार होंगे। आम्रपाली की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उन्हें हर प्रोजेक्ट को एक-एक करके पूरा करने की इजाजत दी जाए ताकि जो प्रोजेक्ट पूरा हो उससे मिलने वाले पैसों को दूसरे टावरों को पूरा करने में लगाया जा सके। सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों को फ्लैट मिल सकें, हमें खरीदारों के हित की चिंता है। कोर्ट ने आम्रपाली को एक महीने का समय देते हुए कुछ प्रोजेक्ट पर काम पूरा करने का निर्देश दिया।

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