जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देनेवाले अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर की तरफ अपना पक्ष रख रहे अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां राज्य के स्थानीय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। जबकि केन्द्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया- कि “पहले स्थानीय चुनावों को शांतिपूर्वक हो जानें दें।”

जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कहा गया- राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव आठ चरणों में होने हैं। यह सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने दें। कोई संवदेनशील मुद्दा आने पर कानून-व्यवस्था की समस्या होगी।

जबकि, केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में बहस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव तक इस पर सुनवाई टाल दें क्योंकि ऐसा नहीं होने के बाद घाटी में कानून व्यवस्ता की समस्या पैदा हो जाएगी।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी की सरकार गिरने के बाद वहां पर राज्यपाल शासन है। ऐसे में घाटी की स्थिति को देखने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने अगली सरकार चुने जाने तक इस सुनवाई को टालने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने अगले कुछ दिनों में होने जा रहे स्थानीय चुनावों का भी हवाला दिया।

वहीं एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा कि राज्य में जब तक सरकार नहीं चुन ली जाती है, तब तक कोर्ट में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सही राय नहीं पेश हो पाएगी।  

क्या है अनुच्छेद 35ए

दरअसल, अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिल जाता है। राज्य सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे या नहीं दे।

4 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया। गौरतलब है कि 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है।

इस संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।

इसके अलावा अनुच्छेद 35ए, धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

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