Supreme Court on Adipurush: फिल्म आदिपुरुष को लेकर चल रहे विवाद को अब लंबा समय बीत चुका है। इसी बीच इस फिल्म के मेकर्स के लिए राहत वाली खबर है। दरअसल, फिल्म ‘आदिपुरुष’ का CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग पर सुनवाई से शुक्रवार (21 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”CBFC अपना काम करता है। उसकी ओर से जारी सर्टिफिकेट को चुनौती पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती।”
बता दें, ओम राउत के निर्देशन में बनी इस माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां लोगों ने फिल्म के मेकर्स पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को इस फिल्म से आहत किया है।
Supreme Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दूसरे हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था पेश होने का आदेश
फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स बुधवार (12 जुलाई) को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनके वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध कल उनके सामने रखें।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश भी दिया था।
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