Supreme Court: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। शीर्ष न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई की तारीख 11 मार्च मुकर्रर की गई है। याचिककर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने CJI से कहा कि आशीष की जमानत के बाद मामले में दूसरे आरोपी भी हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर जमानत के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा मामले की जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।
Supreme Court: मृतक किसानों के परिवार की ओर से दायर की गई थी याचिका
लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार ने याचिका दायर की है। इसमें आशीष मिश्रा की बेल रद्द करने की मांग की गई है। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है, कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लिहाजा उन्हें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
मालूम हो कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले वर्ष अक्टूबर में 4 किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था। हादसा तब हुआ जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा भी था। 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया था।
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