PM Security Breach: Supreme Court ने केंद्र और पंजाब सरकार से कहा कि वो अपनी समिति की जांच पर लगाएं रोक

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Supreme Court
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PM Security Breach: Supreme Court ने पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जांच की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू की। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि वे पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा रिकॉर्ड को तत्काल सुरक्षित और संरक्षित करें। न्यायालय ने केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार को यह भी निर्देश दिए कि वे अगले सोमवार तक इस मामले की जांच के लिए उनके द्वारा गठित समितियों की कार्यवाही पर रोक लगा दें।

PM Security Breach
PM Security Breach

साथ ही कोर्ट ने पंजाब और पुलिस प्राधिकारियों, एसपीजी और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए सहयोग करने और जरूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक( PM Security Breach) हुई थी जिसके कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था।

PM Security Breach की जांच राज्‍य सरकार नहीं कर सकती: SG

Tushar Mehta 
Tushar Mehta (file photo)

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान Solicitor General Tushar Mehta ने कहा कि पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों की थी और उसमें चूक हुई इसलिए उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। मामले की जांच में NIA अधिकारियों का शामिल होना अनिवार्य है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले की जांच में NIA के अधिकारी का होना जरूरी है क्योंकि जुडिशल अधिकारी इस मामले में पूरी तरह सक्षम नहीं होगा। इसके लिए NIA के पेशेवर अधिकारी का जांच में होना जरूरी है।

गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं

प्रधानमत्रीं की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील डी एस पटवालिया ने कहा राज्य इस मुद्दे पर गंभीर है और उसी दिन हमने जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से गठित समिति पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पंजाब सरकार ने जो जांच समिति गठित की है उसमें एक सचिव हैं जो सरकार के दबाव में आ सकते हैं। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने मामले की जांच में पंजाब के गृह सचिव के शामिल होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं?

NIA के अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाए

पीएम की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि बठिंडा के डिस्ट्रिक्ट जज और NIA अधिकारी मिलकर इस मामले में सबूतों को सुरक्षित करें। उन्‍होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को monitor करें और NIA के अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाए और इसके अलावा इस मामले में एक दिशा निर्देश जारी किया जाए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा न हो पाए।

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि यह Rarest of the Rare मामला है और बहुत गंभीर है। यह सीमापार आतंकवाद का मामला हो सकता है। इसलिए इसे उसी आधार पर ट्रीट किया जाना चाहिए।

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