नवाज शरीफ को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा, कि नवाज शरीफ पर संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। यानि अब वह कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि ये फैसला पनामा पेपर लीक मामले के प्रकाश में आने के एक साल बाद लिया गया है। नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर लीक मामले में सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को उन्हें दोषी पाया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद नवाज को इस्तीफा देना पड़ा था और अब उन्हें हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का राजनातिक करियर तो खत्म हो ही गया है, साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता जहांगीर तरीन के साथ कई नेताओं की राजनीति खत्म होने की कगार पर आ गई है।

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पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया गया है, तो वह सार्वजनिक पद पर भी नहीं रह पाएगा।” पाकिस्तानी अखबार के डॉन के मुताबिक, 5 जजों की बेंच ने नवाज को अयोग्य करार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा, “देश को चरित्रवान नेताओं की जरुरत है।”

क्या है संविधान की धारा 62(1) (एफ)
पाक संविधान धारा 62(1) (एफ) के तहत कोई भी सांसद या लोक सेवक अयोग्य ठहराया जाता है। तो फिर वह पूरे जीवन न तो कोई चुनाव लड़ सकता है और न ही किसी सार्वजनिक पद पर रह सकता है।

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