जम्मू कश्मीर के कठुआ में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार (13 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार कॉउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर और कठुआ जिला बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है साथ ही कहा है कि अगर किसी वकील को केस में पीडित या आरोपी के लिए पेश होने से रोका गया तो ये कानून में दखल देना होगा।

जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामले पर सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पेटिेशन पर संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार कॉउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन को आदेश दिया कि कोई भी वकील कानून हाथ में ना ले और कानूनी कार्रवाई में बाधा न पहुंचाये। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये भी कहा कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी वकील या एसोसिएशन किसी भी वकील को केस में पीडित या आरोपी के लिए पेश होने से नहीं रोक सकते और अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानूनी प्रक्रिया में रुकावट डालना होगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के समूह ने कठुआ रेप और मर्डर केस में रुकावट पर चीफ जस्टिस से संज्ञान लेने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में समूह ने कहा कि वहां केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए वकीलों ने कहा कि कई घंटे तक चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी गई। यहां तक कि महिला वकील को भी धमकी दी जा रही है। वकीलों ने मांग की कि जम्मू बार और कठुआ बार एसोसिएशन पर कार्रवाई के लिए बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्ट निर्देश दें। इस पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि हमारे पास रिकॉर्ड पर कुछ नहीं है इसलिए पहले याचिका दाखिल की जाए जिसके बाद मामले को सुना जाएगा. जम्मू बार और कठुआ बार एसोसिएशन पर गैंगरेप मामले में जांच में अड़चन पैदा करने का आरोप है। दोनों एसोसिएशन ने गैंगरेप के आठों आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में और मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए बुधवार को बंद का आह्वान किया था। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने काले बैंड बांधकर विरोध भी किया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here