मुंबई में पिछले साल की तरह इस बार भी गणपति विसर्जन उत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मुंबईवासी इस बार भी गणपति को धूमधाम विदा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज साइलेंस जोन पर जारी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों में हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता से भी जवाब मंगा है। यदि हाईकोर्ट का साइलेंस जोन बरकरार रखने के पक्ष में आता तो गणेश विसर्जन में दिक्कत होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 5 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा।

बता दें तीन जजों वाली बेंच ने कहा कि सरकार ने कानून में जो बदलाव किया है,  उससे जुड़े नियम व उद्देश्य में कोई संबंध नजर नहीं आता है। जस्टिस अभय ओक की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को गरिमा व सुख से रहने का अधिकार है। तेज आवाज सुनने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता और इससे अनेक नागरिक असाध्य रोगों और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अदालत के इस आदेश के बाद शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और अदालत के सौ मीटर के दायरे में आनेवाले क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित हैं।

मुंबई पुलिस ने गणपति विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए 3600 अतरिक्त पुसिलकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं 500 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी शहर के ट्रैफिक को देखेंगे। इसके अलावा प्रशासन ने कल 53 रास्तों को बंद कर दिया है। वहीं 54 रास्तों पर वन वे ट्रैफिक रखा गया है। 99 जगहों को नो पार्किंग जोन घोषित किया है।

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