Allahabad HC: बिना अधिग्रहण जमीन पर कैसे बन रहा रास्ता? Court सख्‍त, DM को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश

Allahabad HC: कोर्ट ने जमीन की अगले पांच हफ्ते तक यथास्थिति बरकरार रखने का भी निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने जयहिंद सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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Allahabad HC:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह देखें किन परिस्थितियों में याची की खेती की जमीन पर बिना अधिग्रहण, बेनामा या उसकी सहमति के ग्राम प्रधान रास्ता बना रहे हैं। कोर्ट ने प्रधान धर्मेंद्र सिंह व याची को सुनकर चार हफ्ते में निर्णय लेने और सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने जमीन की अगले पांच हफ्ते तक यथास्थिति बरकरार रखने का भी निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने जयहिंद सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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Allahabad HC: ग्राम प्रधान मनमाने तरीके से कर रहा कब्‍जा

ग्राम प्रधान की मनमानी और अवैध कब्‍जे की याचिका पर वकील अभिषेक यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची की हंडिया तहसील की गांव सभा महजना में खसरा नंबर 374रकबा 0.098 भूमिधरी जमीन है। जिस पर ग्राम प्रधान मनमाने व अवैध तरीके से रास्ते का निर्माण करा रहा है।

जोकि संविधान के अनुच्छेद 300ए के संपत्ति के अधिकार का उल्लघंन है। क्यों कि याची गण की जमीन का न तो अधिग्रहण किया गया है और न ही खरीदा गया है।

बिना सहमति कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर जबरन उसकी जमीन से रास्ता बनाया जा रहा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को याची की शिकायत पर सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

Allahabad HC: कोर्ट ने दिया अनुदेशिका का ब्‍लॉक स्तरीय तबादले का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को निर्देश दिया है कि 6 दिसंबर 19 के शासनादेश के तहत याची अनुदेशिका का ब्लाक स्तरीय तबादले का आदेश जारी करें। कोर्ट ने कहा कि 1 जुलाई 22 से याची का तबादला पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीजलपुर ब्लॉक रूदौली ,बस्ती से अपर प्राइमरी स्कूल सहिजनपुर, कप्तानगंज, बस्ती कर दिया जाए।

Allahabad HC: ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शारदा राव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।याची के वकील दुर्गा तिवारी कहना था कि याची ने शासनादेश के तहत 16 दिसंबर 19 को बीएसए को तबादले की अर्जी दी है,बावजूद इसके कोई आदेश नहीं दिया गया है। जिस पर यह याचिका दायर कर तबादला करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।
विपक्षी की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 100 से कम छात्र हैं। ऐसे में तबादला नहीं किया जा सकता।

याची अधिवक्ता का कहना था कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में छात्र संख्या 102 बताई गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका जवाब जवाबी हलफनामे में नहीं दिया गया है।जिस पर बीएसए बस्ती को याची का तबादला करने का निर्देश दिया है।

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