Allahabad HC: साइबर ठगी के मामले में SP साइबर अपराध और SBI लखनऊ के प्रबंधक को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने एसपी साइबर अपराध लखनऊ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में तैनात तत्कालीन बाई का बाग शाखा प्रयागराज के प्रबंधक अवनीश शुक्ल को 15 मार्च तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता घनश्याम को भी इस बाबत कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। कोर्ट ने यह आदेश साइबर ठगों की ओर से पीडि़त के खाते से 16 अक्टूबर 2020 को 17 लाख रुपये निकालने के मामले पर दिया है। कोर्ट ने एसपी साइबर अपराध को विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ हाजिर होने को कहा है।

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Allahabad HC: कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मानी

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने चंद्र भान सिंह यादव की जमानत अर्जी पर दिया है। मालूम हो कि 19 अक्टूबर 20 को बाई का बाग शाखा से साइबर ठगी कर पैसा निकालने की एफ आई आर दर्ज करवाई गई थी।

आरोप लगाया गया था, कि शाखा प्रबंधक की जानकारी के बगैर इतनी बड़ी राशि खाते से नहीं निकाली जा सकती। बावजूद इसके विवेचना अधिकारी ने प्रबंधक को जिम्मेदार नहीं माना और जांच से बाहर कर दिया।
कोर्ट ने विवेचना की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया, लेकिन कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं माना और एसपी साइबर अपराध को प्रगति रिपोर्ट के साथ तलब किया है। इस अर्जी के साथ तौसीफ जमा की जमानत अर्जी की भी सुनवाई होगी।

Allahabad HC: लाइसेंस नवीनीकरण मामले पर कार्रवाई का निर्देश
हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण मामले में कौशांबी और देहरादून के जिलाधिकारियों को तीन माह के अंदर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी कौशांबी को आदेश जारी कर कहा, कि वह देहरादून के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर औपचारिकताएं पूरी करने का अनुरोध करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने सेवानिवृत्त दरोगा श्रीदत्त मिश्र की ओर से दायर याचिका पर दिया है।

याचिका पर वकील आरएन यादव और अभिषेक यादव ने बहस की। उनका कहना था, कि याची जब देहरादून में तैनात था, तो उसे शस्त्र लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस के नवीनीकरण की अर्जी लंबे समय से विचाराधीन है। याची अब सेवानिवृत्ति पा चुका है और अपने घर कौशांबी में निवास कर रहा है। बीती 29 जुलाई 19 को देहरादून के डीएम और थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर कोर्ट ने दोनों जिलाधिकारियों को कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।

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