Allahabad HC: कोर्ट ने कहा मातृत्व अवकाश के लिए 2 वर्ष के गैप की बाध्यता अवैधानिक

Allahabad HC: कोर्ट ने फिरोजाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी के दो साल के भीतर मातृत्व अवकाश देने से इंकार के आदेश को रद्द कर दिया।

0
196
Allahbad HC
Maternal leave

Allahabad HC:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला कर्मचारी को दो साल की अवधि के भीतर दो मातृत्व अवकाश का लाभ न देना अवैधानिक है।कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि दो साल के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए।कोर्ट ने कहा कि ये लाभ दो साल के भीतर भी दिया जा सकता है।

Allahabad HC
Allahabad HC

Allahabad HC: कोर्ट ने अवकाश देने से इंकार का आदेश किया रद्द

इस पर कोर्ट ने फिरोजाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी के दो साल के भीतर मातृत्व अवकाश देने से इंकार के आदेश को रद्द कर दिया।आदेश दिया कि याची को दूसरे मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए।

इस दौरान उसे वेतन सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने फिरोजाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला बालू में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता यादव की याचिका स्वीकारते हुए दिया।

याची ने वर्ष 2020 में 180 दिनों का वैतनिक मातृत्व अवकाश लिया था।इसके बाद याची ने दूसरे मातृत्व अवकाश के लिए मई 2022 में बीएसए को आवेदन किया था। बीएसए ने याची के आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि दो मातृत्व अवकाशों के मध्य दो साल का अंतराल जरूरी है।न्यायालय में बीएसए के आदेश को रद्द करते हुए याची को 180 दिनों का वैतनिक मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here