गुजरात हाई कोर्ट ने फेसबुक के जरिए होने वाली शादी पर टिप्पणी देते हुए कहा है, कि जो शादियां फेसबुक के जरिए होती है, उनका टूटना तय है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला ने यह विवादित टिप्पणी एक घरेलू हिंसा के मामले का निपटारा करने के लिए 24 जनवरी के आदेश में दी।

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बता दे, राजकोट की फैंसी शाह ने अपने पति जयदीप शाह और अपने सास-ससुर पर दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके निस्तारण में जेबी पर्दीवाला ने कहा, फेसबुक के जरिए होने वाली शादी का टूट जाना ही बेहतर है। पीड़िता फैंसी शाह की शादी माता-पिता की अनुमति से फरवरी 2015 में जयदीप शाह से हुई थी, लेकिन दो महीने के भीतर ही दोनों के बीच लड़ाई-झगड़े होने लगे, जिसके बाद दोनों ने अलग हो जाने का फैसला लिया।
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न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला ने कहा, ‘‘उनकी शादी हुई और उन्हें दो महीने के भीतर ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं, मैं इस तथ्य पर गौर करूंगा कि दोनों पक्षों ने मामले का समाधान करने का प्रयास किया, हालांकि समझौता नहीं हो सका।’’ न्यायाधीश ने बताया, ‘‘यह फेसबुक पर आधारित आधुनिक शादियों में से एक है, जिसका विफल होना तय है।’’

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बता दे, नवसारी निवासी जयदीप 2011 में फेसबुक के जरिए फैंसी के संपर्क में आया था और फरवरी 2015 में दोनों की उनके माता-पिता की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि, उनके दांपत्य जीवन में दो महीने के भीतर ही परेशानी आने लगी।

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