सुप्रीम कोर्ट का आधार को लेकर फैसला आने के बाद जनता में खुशी की लहर है। कोर्ट के फैसले से करोड़ों लोगों को राहत की सांस मिली है। ऐसे में अब यूआईडीएआई ने भी लोगों को राहत प्रदान की है। दरअसल, दूरसंचार मंत्रालय और यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने देश भर के 90 करोड़ मोबाइल धारकों को राहत देते हुए कहा है कि आधार के जरिए पहले जारी हुए सभी मोबाइल सिम पहले की तरह चलते रहेंगे। संयुक्त बयान जारी करते हुए दूरसंचार मंत्रालय और यूआईडीएआई ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आधार पर दिए गए फैसले में कहीं यह नहीं कहा है कि ईकेवाईसी के जरिए पहले जारी हुए सिम अवैध हो गए हैं।

यूआईडीएआई और टेलीकम्यूनिकेशन  विभाग ने साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि 50 करोड़ यूजर्स के मोबाइल नंबर बंद होने की खबर गलत है। ऐसी खबरों से बेवजह का खलबली पैदा होती है। ये खबर गलत और पूरी तरह से काल्पनिक है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट कंपनियों के बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन पर रोक लगाई थी। इसके बाद UIDAI की तरफ से शायद यह पहली बड़ी कार्रवाई है।

कोई व्यक्ति पहले दिए गए आधार ईकेवाईसी को बदलवाना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। इसके बदले उसें अपने किसी और पहचान पत्र को सत्यापित करने के लिए देना होगा। यह प्रमाण पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि के जरिए दिया जा सकता है।

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