BJP छोड़ कर TMC में शामिल हुए मुकुल रॉय और अम्बिका राय की विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता के मामले पर Supreme Court 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष इस मामले पर कोई निर्णय ले लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले पर निर्णय लेने का अनुरोध कर चुका है।
Supreme Court ने की थी सख्त टिप्पणी
उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अयोग्यता वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी करना विधान सभा अध्यक्षों की प्रवृत्ति रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्यता के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया था कि वह रॉय की विधायक पद की अयोग्यता और PAC के चेयरमैन पद से हटाने के मामले पर दाखिल अर्जी पर तुरंत फैसला लें।
BJP छोड़ कर TMC में वापस आ गए थे मुकुल रॉय
बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुकुल रॉय BJP छोड़ कर TMC में वापस आ गए थे।
इसके बाद बीजेपी विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने स्पीकर से रॉय को दलबदल कानून के तहत विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। वही जब स्पीकर द्वारा इस मामले पर निर्णय लेने में देरी होने लगी तब उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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