चीन के खिलाफ दायर याचिका पर Supreme Court ने लगाई फटकार, कहा- हमारा काम अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखना नहीं…

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Supreme Court
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Supreme Court: चीन द्वारा कोरोना फैलाने और उसका जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या कोर्ट का काम है कि वह देखे कि कोरोना का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है? चीन नरसंहार कर रहा है या नहीं?

Supreme Court ने कहा- सिर्फ प्रचार पाने के लिए दायर की गयी याचिका

बता दें कि केरल के रहने वाले एक वकील कृष्णास्वामी धनबलन की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह क्या चल रहा है? यह किस तरह की याचिका है? कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा यह महज प्रचार पाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा की कोरोना के समाधान की सोच रखने वाले हर एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दे सकता।

Court Decision 2021
Court Decision 2021

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केरल के रहने वाले वकील ने कोरोना फैलाने और इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र को देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी।

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याचिका में आरोप लगाया गया था कि चीन जैविक हथियार के रूप में वायरस का जान-बूझकर प्रसार कर रहा है। इसलिए इस मसले पर अदालत को केंद्र सरकार को आदेश जारी करना चाहिए।

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