साध्वी रेप केस के दोषी बाबा राम रहीम पर सीबीआई के विशेष अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने राम रहीम को 20 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई। इस दौरान बाबा राम रहीम के आंखों में आंसू आ गए किंतु जज ने जरा सा भी दया न दिखाते हुए कहा कि राम रहीम का दोष सामान्य नहीं है। बाबा को धारा 37, 511, 506 के तहत सजा मिली। इस दौरान बाबा के वकील ने कई बार कहा कि वो समाज कल्याण के काम करते हैं और उन्होंने कई सालों से समाज हित में कई बड़े काम किए भी हैं लेकिन उनकी ये सभी दलीलें अपना कोई असर न दिखा सकीं। सीबीआई भी बाबा राम रहीम के पक्ष में नहीं दिखी और उसने अधिक से अधिक सजा की मांग की।

बता दें कि 25 अगस्त को सीबीआई के विशेष अदालत ने साध्वी रेप केस मामले में बाबा राम रहीम को दोषी ठहराया था। इस आदेश के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्यों के कई क्षेत्रों में डेरा समर्थकों ने भारी उत्पात मचाया। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गयी जिसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा की सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। 25 अगस्त को दिखे आक्रोश के बाद 28 अगस्त को पंजाब और हरियाणा सरकार ने सतर्कता दिखाई और पुलिस को भी किसी भी तरह का हिंसा होने पर तुरंत गोली मारने का आदेश दे दिया गया। हालांकि उसके बावजूद कुछ जगहों पर गाड़ियों को फूंकने की खबर मिली।

सीबीआई के विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह को हेलीकॉप्टर से रोहतक ले जाया गया था। जेल में कोर्ट रूम बना और न्यायाधीश ने वहीं अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश जगदीप सिंह को जेड प्लस सेक्योरिटी दी गई है। बता दें कि अब बाबा राम रहीम के पास हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है। सोमवार को फैसले में देरी के कारण अब वो पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट में नियमों के मुताबिक दो दिनों बाद उनके केस पर सुनवाई होगी और अगर कोर्ट चाहे तो अगले दिन भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलना बाबा के लिए मुश्किल है क्योंकि बाबा के ऊपर साध्वी रेप केस के अलावा और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही उनकी पहुंच को देखते हुए उनका देश से बाहर भाग जाने की भी शंका है। साथ ही जिस तरह से डेरा समर्थकों ने उत्पात मचाया वैसा उत्पात फिर मच सकता है। इसलिए अनुमान यही है कि कोर्ट सुरक्षा कारणों से बाबा को जेल में ही रखना पसंद करेगी।

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