अधिक शुल्क वसूलने के मामले में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राई) ने आइडिया सेल्यूलर पर 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल नियामक ने कंपनी पर यह जुर्माना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं से ओवरचार्जिंग के लिए लगाया है। ट्राई की माने तो आइडिया ने अपने ग्राहकों से बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर कॉल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया था।

गौरतलब है कि यह मामला मई 2005 और जनवरी 2007 का है। ट्राई ने अपनी आधिकारिक नोटिस में कहा है कि, “भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ धारा 13 के तहत उल्लिखित शक्तियों के प्रयोग में, ट्राई निर्देश देती है कि मई 2005 से जनवरी 2007 के बीच अपने ग्राहकों से एक्सट्रा चार्ज लेने के लिए आइडिया कंपनी 2,97,90,173 रुपये जमा कराए, इस निर्देश का पालन 15 दिन के ही अंदर किया जाए।”

इससे स्पष्ट होता है कि कंपनी इस पैसे को अपने ग्राहकों को वापिस नहीं दे सकती इसलिए ट्राई ने उन्हें 15 दिन में जुर्माने की राशि टेलिकॉम एजुकेशन ऐंड प्रोटेक्शन फंड (TCEPF) में जमा करवाने का निर्देश दिया है।

बता दें कि ट्राई के अनुसार दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस में संशोधन कर चार राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दूरसंचार ऑपरेटरों को अंतर सेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति दी थी। यानी इन चार राज्यों में कॉल राउटिंग के लिए सभी कॉल्स को लोकल कॉल माना जाना थी लेकिन आइडिया ने यहां एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए। आइडिया के कई ऑपरेटर्स ने बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर कॉल करने के लिए ज्यादा पैसे लिए।

इतना ही नहीं रेटेड कॉल डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की वजह से आइडिया कंपनी का कहना है कि वह ग्राहकों से अधिक वसूले गए शुल्क को नहीं लौटा पाएगी। अतः जिस पैसे को आइडिया जनता से नहीं वसूल पाई अब वो पैसा ट्राई उनसे से जुर्माना सहित वसुलेगी।

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