राष्ट्रगान का अनादर करने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने Mamata Banerjee को जारी किया समन

0
370
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee

Mamata Banerjee: मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee ) को समन जारी किया और मुबंई दौरे के दौरान राष्ट्रगान का कथित तौर पर अनादर करने के मामले में दो मार्च को पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि बनर्जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

Mamata Banerjee के खिलाफ बीजेपी ने की थी शिकायत

Court Decision 2021
Court

मुंबई भाजपा इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 में यहां मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी ने शहर की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का अनादर किया था। उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए।

Mamata Banerjee
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। (फाइल फोटो)।

अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया शिकायत, शिकायतकर्ता के सत्यापन बयान, डीवीडी में वीडियो क्लिप और यूट्यूब लिंक पर वीडियो क्लिप से स्पष्ट है कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गया और मंच छोड़ दिया। यह प्रथम दृष्टया साबित करता है कि आरोपी ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee (Pic: ANI)

इस प्रकार, आरोपी का यह कृत्य, हालांकि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उसके आधिकारिक कर्तव्य के तहत नहीं आता है। इसलिए, मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है।”

बनर्जी पिछले साल मुंबई के दौरे पर थीं, जिस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और राकांपा के नेताओं से मुलाकात की थी। गुप्ता ने दावा किया था कि बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2015 के आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है, दर्शक खड़े होंगे।

संबंधित खबरें…

Mamata Banerjee फिर चुनी गईं Trinamool Congress की अध्यक्ष, निर्विरोध हुआ निर्वाचन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here