नेशनल हेराल्ड मामले में  कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इसी के साथ यह फैसला भी किया गया कि चार दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। बता दें कि दिल्‍ली हाईकोर्ट ने साल 2011-12 के टैक्‍स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने में उन्‍हें राहत देने से इंकार कर दिया था।

जस्टिस एके सीकरी एवं जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नान्डिस की याचिकाओं पर सुनवाई की। अपनी याचिकाओं में इन्होंने हाईकोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में पहले ही एक कैविएट दाखिल कर रखी है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो ऐसी सूरत में उसका पक्ष भी सुना जाए।

वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई टली, बता दें कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुनवाई टालने की अर्जी दी थी, पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने अर्जी मंजूर की जिसके बाद अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी।

गौरतलब कि 10 सितंबर को राहुल और सोनिया को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसने 2011-12 के कर आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट की ओर से किसी प्रकार की राहत से इनकार ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था। इस मामले में तीनों जमानत पर है। सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत दी गई थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here